संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एसीजे/पाक्सो प्रथम कोर्ट ने एक व्यक्ति को अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में 10 वर्ष के सश्रम कारावास, 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार दुधारा थाना क्षेत्र के पक्षतुरवा निवासी दिवाकर के खिलाफ एक बालक के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म और पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया गया था। वर्ष 2017 में हुए इस मामले में पुलिस ने विवेचना उपरांत कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया।