हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास की सज़ा

 

संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एसीजे/पाक्सो प्रथम कोर्ट ने हत्या के मामले में 2 अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 2 लाख 40 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार दुधारा थाना क्षेत्र के पिपरा प्रथम निवासी अजय नन्दन व झिनकू के खिलाफ वर्ष 2013 में मारपीट, हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचना उपरांत पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों, बयानों के आधार पर दोनो को दोषी करार देते हुए उन्हे आजीवन कारावास की सजा का आदेश सुनाया। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किये जाने का आदेश दिया। इसके अलावा उन्हे दो लाख 40 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न जमा करने पर उन्हे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।