–मुख्य आरोपी मोईद अहमद का मोबाइल भी बरामद
अयोध्या । 12 वर्षीय किशोरी से हुए गैंगरेप के मामले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। विवेचक की ओर से कसे जा रहे शिकंजे से उनका निकल पाना इतना आसान नहीं लग रहा है। शुक्रवार को विवेचक ने मामले में पॉक्सो एक्ट की दो धाराओं में बढ़ोतरी किया इस बढ़ोतरी के लिए विशेष न्यायाधीश पोॅक्सो एक्ट नूरी अंसार की अदालत में रिमांड आदेश में संशोधन की अर्जी दी गई थी जिसे कोर्ट में स्वीकार किया । आरोपी मोईद अहमद का मोबाइल भी बरामद किया। विवेचक ने इसका खुलासा कोर्ट में किया। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 12 वर्षीय किशोरी से राजू खान निवासी मुराई टोला कस्बा भदरसा तथा मोईद अहमद निवासी मुराई टोला के ऊपर रेप करने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज करते समय नमस्ते ए, 506 भादवि और 5(जे ) 2 पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तारी की थी और इसी धारा में दोनों न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है मामले के विवेचक थानाध्यक्ष पूराकलंदर देवेंद्र सिंह ने अदालत में अर्जी दी थी कि अभियोग के अब तक की तमामी विवेचना, प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन, पीड़िता के प्रथम व द्वितीय बयान के अवलोकन, निरीक्षण घटनास्थल, चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट व अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही से स्पष्ट है कि मो ईद अहमद और राजू खान द्वारा पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार बार-बार किया गया है। जिससे पीड़िता गर्भवती हुई है। इसलिए अभियोग में 5(जी )(आई)6 पाक्सो एक्ट का अपराध बन रहा है और इन धाराओं की बढ़ोतरी के लिए रिमांड आदेश में संशोधन करने की अदालत से याचना की थी। अदालत ने अर्जी पर दोनों अभियुक्तों को जेल से तलब किया। शुक्रवार को दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में प्रस्तुत किया गया। और अदालत ने इन धाराओं में रिमांड आदेश संशोधित करने का आदेश किया। कोर्ट में विवेचक ने बताया कि उनके द्वारा आरोपी मोईद का मोबाइल भी उसके घर जाकर बरामद कर लिया गया है।