लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार पेपर लीक करने वाले माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए कठोर कदम उठा रही है इसके अंतर्गत 10 साल की सजा साथ ही साथ एक करोड रुपए का जुर्माना एव उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा योगी सरकार किसी भी हाल में पेपर लीक को रोकने के लिए दृढ़ संकल्पित है।
इस कानून के तहत आरोपियों को उम्रकैद की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। आरोपी की संपत्ति कुर्क करने का भी नियम बनाया गया है। पेपर लीक मामले में दोषियों को जल्दी सजा मिले, इसके लिए हर आरोपी का कोर्ट में अलग ट्रायल कराया जा रहा है। परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल पर लगाम लगाने के लिए 5 फरवरी को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया। इसमें परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। आरोपियों पर गैंगस्टर लगा तो बुलडोजर भी अपना काम करेगा। परीक्षार्थियों को इस कानून से अलग रखा गया है। इस विधेयक को राज्यसभा में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक छह फरवरी को लोकसभा से पारित भी हो गया था।