रात दस बजे के बाद डीजे बजाने वालों की ख़ैर नहीं

बस्ती। 22   बस्ती जनपद के सीओ सिटी विनय सिंह चौहान ने कहा कि आचार संहिता चल रही है। शहर में भी धारा 144 प्रभावी है। ऐसे में 10 बजे रात के बाद डीजे या तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने की शिकायत मिली तो डीजे संचालक के साथ पर संबंधित आयोजक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैरेजहाल, वेंकेटहाल व होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रशासन को संस्तुति कर दी जाएगी। सीओ ने कहा कि प्रशासन का रवैया लाउडस्पीकर और डीजे को लेकर बेहद सख्त है। उन्होंने कहा कि शादी और अन्य समारोह में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक तेज आवाज में डीजे बजाने की अनुमति किसी भी कीमत पर नहीं है। उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि इस तरह की शिकायत मिली तो पुलिस द्वारा सबसे पहले डीजे संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि शादी या अन्य समारोह में बहुत जरूरी होने पर मानकों के अनुसार धीमी आवाज में गाने बजाए जा सकते हैं। बताया कि डीजे संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश बार-बार दिया गया है।

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