अनुराग लक्ष्य, 3 अप्रैल
सलीम बस्तवी अज़ीज़ी,
मुम्बई संवाददाता।
तकदीर इंसान को कब कहां उलझा कर रख दे, यह कोई नहीं जानता। यह बात पूरी तरह चरितार्थ होती है आई आर एस अधिकारी समीर वानखेड़े पर, जिन्हें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने राहत दे दी है।
हाईकोर्ट के अनुसार कि एन सी बी के नोटिस पर 10 अप्रैल तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।
न्याय मूर्ति रेवती मोहिते डेरे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एन सी बी को 10 अप्रैल तक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया है। आगे बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में एन सी बी के नोटिस पर समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई दंडदात्मक कार्यवाही नहीं होगी।