नजूल भूमि पर काबिज 10 लोगों को प्रशासन ने जारी की नोटिस, मचा हड़कम्प

बस्ती। नजूल भूमि पर अवैध कब्जा कर उसका आवासीय और व्यावसायिक उपयोग करने वालों पर प्रशासन ने अपनी निगाह टेढ़ी की है। सिविल लाइन और न्याय मार्ग पर 10 ऐसे लोगों को एसडीएम सदर ने नोटिस जारी की है। नजूल भूमि गाटा संख्या 3 पर काबिज सात और गाटा संख्या 17/ 4 मि, गाटा संख्या 8, गाटा संख्या 164 मि. पर काबिज 3 लोगों को नोटिस जारी कर उनसे सात दिन के भीतर जमीन पर मालिकाना हक के सम्बन्ध में अभिलेखीय साक्ष्य सहित उपस्थित होकर संतोष जनक जवाब और स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया है। संतोषजनक जवाब और अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत न करने पर एक पक्षीय आदेश पारित करने की चेतावनी दी गई है। एसडीएम के नोटिस बाद नजूल भूमि पर अवैध रूप् से कब्जा कर आवासीय और व्यावसायिक उपभोग करने वालों में हड़कम्प की स्थिति है।
एसडीएम सदर शत्रुघनपाठक ने  बताया कि नजूल भूमि गाटा संख्या 3 पर काबिज कम्पनीबाग के बबलू उर्फ हरिसिंह, न्याय मार्ग स्थित अनीस मेन्स पार्लर के जमील अहमद, रामरती पत्नी रामनाथ, नूर मेन्स पार्लर के अमीउल्लाह, ज्ञानेन्द्र जायसवाल, महरीपुर निवासी महेश सिंह, परमात्मा गुप्ता, गाटा संख्या 17/ 4 मि पर काबिज मो. रईस, गाटा संख्या 8 पर काबिज कमल टेंट हाउस, गाटा संख्या 164 मि पर काबिज सिविल लाइन के कबीर तिराहा स्थित भारत गैस के कनक बिहारी को नोटिस जारी की है। उनसे नोटिस जारी करने के सात दिन के भीतर नजूल भूमि पर काबिज होने के सम्बन्ध में उपस्थित होकर अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा गया है।
एसडीएम सदर ने बताया कि यदि समयावधि के भीतर नजूल भूमि के विभिन्न हिस्सों पर काबिज लोगों ने अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि वह नजूल भूखंड पर अवैध रूप से काबिज है। इसके बाद नजूल मैनुअल के नियम, नोटिफिकेशन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग के शासनादेश द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति अध्यादेश के अन्तर्गत एक पक्षीय आदेश पारित किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *