नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल की सजा

बाराबंकी 4 मार्च ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने शनिवार को 5 वर्ष 8 माह पूर्व थाना लोनीकटरा अंतर्गत एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी रामबाबू को 10 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि 13 मई वर्ष 2017 को थाना लोनीकटरा अंतर्गत एक गांव के निवासी पिता ने पुलिस को सूचना देकर आरोप लगाया कि लखनऊ जनपद के थाना निगोहा क्षेत्र गौतम खेड़ा निवासी रामबाबू पुत्र ननकऊ उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पिता की सूचना पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। जिसमें तत्कालीन विवेचन रहे उप निरीक्षक हरिनाम सिंह ने वाद से जुड़े समुचित साक्ष्यों को एकत्रित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। शनिवार को न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए वाद से जुड़े साक्ष्यों को सक्षम मानकर आरोपी रामबाबू को 10 वर्ष के कारावास व 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
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