बहराइच पुलिस द्वारा जनपद की जनता को नि:शुल्क विधिक सहायता के अधिकारों के संबंध में जागरूक करने के लिए समस्त थानों व चौकियों पर पोस्टर चिपकाकर जागरूकता चलाया जा रहा है। साथ ही साथ थाने पर आए हुए आगंतुकों को नि:शुल्क विधिक सहायता के संबंध में मौखिक रूप से अवगत कराया जा रहा है।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है।और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है।
इसके अंतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित किसी भी प्रकार के अपराध में नि:शुल्क विधिक सहायता हेतु जिला विधिक प्राधिकरण द्वारा नामित विधिक परामर्शदाताओं से संपर्क किया जा सकता है।
नि:शुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत विधिक प्रक्रिया के अनेक चरणों से सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
👉कानूनी कार्य हेतु वकील की सुविधा।
👉 कोर्ट फीस व अन्य कार्यों में लगने वाले व्यय हेतु।
👉 विधिक दस्तावेजों के अनुवाद व अपील हेतु सुविधा।
👉 पुलिस तथा कोर्ट में प्रचलित कानूनी कार्यवाहियों के बारे में जानकारी।
👉 कानूनी प्रक्रिया व अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया प्राप्त करने हेतु की सुविधा।