किशोरी से दुष्कर्म के मामले में 10 साल की कैद की सजा, 50000 का जुर्माना

सुल्तानपुर(आरएनएस)। साढ़े छह वर्ष पूर्व किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को एडीजे एकता वर्मा ने 10 साल कैद व 50 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला मोतिगरपुर थानाक्षेत्र के एक गांव का है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश द्विवेदी ने बताया कि 13  जून 2017  मोतिगरपुर थाने में पीड़िता के चाचा ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि एक दिन पहले रात में नल पर पानी भरने गई उनकी भतीजी के साथ गांव के दीपक ने दुष्कर्म किया था। आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय आया तो अभियोजन ने छह गवाहो को परीक्षित कराया था। साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा काटने के लिए जेल भेज दिया है।
बताया जा रहा है कि घटना वाली शाम दोषी दीपक पुत्र राम निहोर की बरीक्षा थी। उसी दिन 13 वर्षीय किशोरी भी वही गई थी। रात करीब 10:30 बजे प्यास लगने पर वह नल के पास आई थी उसी समय दीपक भी आ गया। पीड़िता को अकेला पाकर उसे पास की झाड़ियों में खीच ले गया और दुष्कर्म किया। बालिका ने घर जाकर रोकर सारी बात अपनी दादी को बताया। दूसरे दिन चाचा ने इस मामले में केस दर्ज कराया था।

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