बस्ती 30 जनवरी आर्य समाज गांधी नगर बस्ती की तरफ से श्री उदयभान चौधरी ने मा०न्यायालय में प्रधान की हैसियत से अपना दावा प्रस्तुत कर मुरलीधर भारती को अवैध प्रधान बताया।मा०न्यायालय सिविल जज जू०डि०बस्ती ने अपने आदेश दिनांक ३०..१..२०२४ द्वारा उदयभान चौधरी के प्रधान पद की दावेदारी को निरस्त कर श्री मुरलीधर भारती को प्रधान व उनकी समिति को वैधानिक मान्यता प्रदान की गयी।यह सच्चे आर्यों के संगठित रहने का परिणाम है जिन्हें हार्दिक बधाई दी है।