18 से कम आयु में वाहन चलाने को दिया तो संरक्षक को 03 वर्ष का कारावास तथा 25 हज़ार जुर्माने का प्रावधान

बस्ती – परिवहन आयुक्त उ0प्र0 के पत्र सं02023स0सु0/2023-30स0सु0/2019 दिनांक 27.12.2023 के द्वारा निर्देशित किया गया है, जिसमें उ0प्र0 मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 में प्रावधान है कि, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरयान नही चलाया जायेगा, परन्तु कोई व्यक्ति 16 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी सार्वजनिक स्थान में 50 सी0सी0 सेे कम इंजन क्षमता की मोटर साइकिल को चला सकेगा। इसी के साथ ही धारा 5 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी मोटरयान का स्वामी किसी ऐसे व्यक्ति से न तो यान चलवायेगा और न ही इसे चलाने की अनुमति देगा, जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस न हो, उपरोक्त के अतिरिक्त मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से किशोरों द्वारा किये जाने वाले मोटरवाहन अपराधों के सम्बन्ध में एक नई धारा 199 क जोड़ी गई है, जिसके अन्तर्गत प्राविधान किया गया है कि किसी किशोर द्वारा मोटरवाहन अपराध मंें किशोर के संरक्षक/मोटर वाहन के स्वामी को ही दोषी मानते हुए दण्डित किया जायेगा। इसके अन्तर्गत संरक्षक/मोटरवाहन स्वामी को 03 वर्ष का कारावास तथा 25000/- रू0 तक का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है तथा अपराध में प्रयुक्त वाहन का पंजीयन एक वर्ष की अवधि के लिए निरस्त कर दिया जायेेगा, तथा ऐसे किशोर का ड्राइविंग लाइसेंस 25 वर्ष की आयु पूर्ण करने के उपरान्त ही बन सकेगा।
अतः जनपद के समस्त विद्यालयों के प्रबन्धक/प्रधानाचार्यों एवं छात्र/छात्राओं के अभिभावकोें से अनुरोध है कि बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण हुए एवं वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना अपने बच्चों को वाहन का संचालन न करने दें, जिससे कोई भी अप्रिय घटना कारित न हो सके।

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