रुधौली अध्यक्ष धीरसेन की मुश्किलें बढ़ी

बस्ती रुधौली अध्यक्ष की मुश्किलें बढ़ती जा रहे हैं विशेष न्यायाधीश एसएसीएसटी अविनाश चन्द्र मिश्र की अदालत से मंगलवार को रेप के आरोपी रुधौली नगर पंचायत के चेयरमैन धीरसेन को बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने रेप के आरोपी की जमानत पर सुनवाई कर बेल रद्द करने का आदेश दिया है। इसी मामले में दूसरे आरोपी मायाराम की जमानत पर बुधवार को सुनवाई होनी है। तकरीबन डेढ़ महीने से जेल में बंद नगर पंचायत रुधौली के चेयरमैन धीरसेन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रेप के आरोप में धीरसेन जेल में निरुद्ध हैं। सितंबर में लगातार चले वकीलों की हड़ताल की वजह से चेयरमैन की जमानत पर सुनवाई नहीं हो सकी थी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक इस बहुचर्चित रेप प्रकरण में शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी अविनाश चन्द्र मिश्र की अदालत ने मंगलवार को जमानत पर सुनवाई की। बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने बेल का खारिज करने का आदेश जारी किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी विशेष कोर्ट हयात मोहम्मद ने रेप के आरोपी धीरसेन की जमानत के विरोध अपनी दलीलें रखीं। इस संबंध में पूछे जाने पर विशेष लोक अभियोजक एससीएसटी ने बताया कि महिला के साथ दुष्कर्म के दो आरोपियों धीरसेन की जमानत रद्द हो चुकी है और दूसरे आरोपी मायाराम की जमानत पर सुनवाई बुधवार को होगी।

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