विवेचना के दौरान शपथ पत्र लेने वाले आईओ के खिलाफ कार्यवाही होगी-आईजी

 

बस्ती 28 सितम्बर , परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) रामकृष्ण भारद्वाज ने तीनो जिलो बस्ती,सिद्वार्थनगर तथा संतकबीरनगर के पुलिस अधीक्षको को निर्देश प्रदान करते हुए कहा है कि विवेचना के दौरान वादी या प्रतिवादी से शपथ पत्र न लिया जाये आवश्यकता पड़ने पर आईओ द्वारा 161 का बयान कराया जाये अगर ऐसा नही होता है तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करायी जायेगी।
      उन्होने कहा कि वादी तथा प्रतिवादी द्वारा कुछ लोगो से शपथ पत्र दिलाया जाता है लेकिन शपथ पत्र आईओ को न लेकर 161 के तहत पुलिस केस के सभी गवाहों और सबूतों की जांच और उनका परीक्षण करना चाहिए इस जांच के दौरान पुलिस मामले के गवाहों के बयान भी लेती है। इसलिए विवेचना के दौरान शपथ पत्र न लिये जाने का आदेश बस्ती परिक्षेत्र के समस्त पुलिस अधीक्षको को निर्देश प्रदान किया गया है। अगर वादी या प्रतिवादी द्वारा उच्चधिकारियों को प्रार्थना पत्र के आधार पर शपथ पत्र देते है तो उसकी गहन समीक्षा कर लिया जाये तथा आवश्यकता पड़ने पर 161 का बयान कराया जाये। अगर ऐसा नही होता है तो शिकायत मिलने पर आवश्यक कार्यवाही किया जायेगा।

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