जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ल ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार जनपद संत कबीर नगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर 2023 में वितरण कार्य दिनांक 12.09.2023 से प्रारम्भ होगा, जो दिनांक 23.09.2023 तक चलेगा

रिपोर्ट कालिंदी तिवारी संतकबीरनगर

संत कबीर नगर – जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ल ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार जनपद संत कबीर नगर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह सितम्बर 2023 में वितरण कार्य दिनांक 12.09.2023 से प्रारम्भ होगा, जो दिनांक 23.09.2023 तक चलेगा। उन्होंने बताया कि उपरोक्त वितरण में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा० निःशुल्क खाद्यान्न प्रति कार्ड (14 किग्रा0 गेहूं व 21 किग्राव चावल) तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्राव गेहूं व 03 किग्रा चावल) की मात्रानुसार निःशुल्क वितरण एवं उक्त के अतिरिक्त अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को त्रैमास जुलाई 2023 से सितम्बर 2023 के सापेक्ष 03 किलो ग्राम चीनी प्रति कार्ड 18 रू0 प्रति किग्रा0 की दर से रू0 54 /- में प्रातः 06 से रात्रि 09 बजे की अवधि में ई-पास मशीन से वितरण कराया जायेगा।

उन्होंने बताया कि राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उचित दर विक्रेता के स्टॉक की सीमा तक उपलब्ध रहेगी। अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नही होगी, लाभार्थी अपनी मूल दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेगें। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत आच्छादित गरीब लाभार्थियों के आर्थिक बोझ को कम करने तथा राष्ट्रीय एकरूपता को सुनिश्चित करने के उददेश्य से एन०एफ०एस०ए० में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01 जनवरी 2023 से एक वर्ष हेतु निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराये जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार दिनांक 12.09.2023 से 23.09.2023 तक की अवधि में एन०एफ०एस०ए० के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जायेगा।

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