12 दिसंबर को बस्ती में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, सुलह-समझौते से होगा वादों का निस्तारण
लवकुश सिंह संवाददाता
अनुराग लक्ष्य न्यूज बस्ती
बस्ती । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश शमसुल हक के मार्गदर्शन में आगामी 12 दिसंबर 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट मुख्यालय तथा जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर होगा।
उक्त जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेन्द्र कुमार-प्रथम ने दी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 से संबंधित मामले, बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम वाद, पारिवारिक वाद तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
इसके अलावा विद्युत एवं जलकर विवाद, बिजली चोरी से संबंधित मामले, वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभों से जुड़े सेवा विवाद, राजस्व वाद तथा अन्य सिविल वादों को भी शामिल किया जाएगा। इनमें किराया, सुखाधिकार, व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष एवं आर्बिट्रेशन (हायर परचेज एग्रीमेंट से उत्पन्न विवाद) से संबंधित मामले प्रमुख हैं।
सचिव ने बताया कि ऐसे अन्य वादों को भी अधिक से अधिक संख्या में राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कर निस्तारित किया जाएगा, जिनका समाधान आपसी सुलह और समझौते के आधार पर संभव है। उन्होंने संबंधित पक्षकारों से अपील की कि वे अपने मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान कराने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं।