कोल्ड स्टोरेज शुल्क अनुदान योजना का लाभ उठाएं कृषक: जिला उद्यान अधिकारी

कोल्ड स्टोरेज शुल्क अनुदान योजना का लाभ उठाएं कृषक: जिला उद्यान अधिकारी

बहराइच 15 अक्टूबर। जिला उद्यान अधिकारी दिनेश चौधरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू के गिरते भाव को देखते हुए निजी शीतगृहों में भण्डारण किये गये आलू की निकासी के लिए “कोल्ड स्टोरेज शुल्क अनुदान योजना” शुरू की है। योजना की परिचालन अवधि 01 जनवरी से 15 अप्रैल एवं 01 जुलाई से 31 अक्टूबर है। किसानों को कोल्ड स्टोरेज शुल्क अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रति कुन्तल रूपये 100.00 का अनुदान दिया जायेगा। योजनान्तर्गत अधिकतम अनुमन्य क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर एवं अधिकतम अनुमन्य आलू की मात्रा 200 कुन्तल निर्धारित की गई है।

आलू किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गयी “कोल्ड स्टोरेज शुल्क अनुदान योजना के लिए पोटेटो डाट यूपी हर्टिकल्चर डाट इन पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण करते समय किसानों को फोटोयुक्त वैध पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, रोपित आलू क्षेत्रफल की खतौनी एवं खसरा के साथ, कोल्ड स्टोरेज की रसीद, आमद रसीद, गेट पास रसीद, लॉट नम्बर रसीद, पेमेन्ट रसीद जिसमें किसान का पूरा पता तहसील जिला आदि विवरण दर्ज हो दत्यादि अभिलेखों की आवश्यकता होगी। वित्तीय सहायता केवल केवल वहीं किसान पात्र होंगे जिनका अपने नाम से आलू भण्डारित है तथा खतौनी भी उन्हीं के नाम से है। सम्बन्धित पोर्टल पर विजिट करके अथवा कार्यालय जिला उद्यान अधिकारी, बहराइच से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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