मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लाभार्थी बालक बालिका के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य
डीबीटी तथा एनपीसीआई मैपिंग के बाद ही प्राप्त होगी धनराशि
बहराइच 16 अक्टूबर। जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल कुमार मौर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड व सामान्य) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में द्वितीय तिमाही किश्त की धनराशि का भुगतान प्राप्त करने हेतु सभी लाभार्थी बालक/बालिका का खाता खुलवाने तथा उनका आधार प्रमाणीकरण कराने, उनके बैंक खाते में डीबीटी, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (एनपीसीआई) मैपिंग कराये जाने के उपरान्त ही पी.एफ.एम.एस. प्रमाणी के माध्यम से भुगतान संभव होगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी श्री मौर्या ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड व सामान्य) का लाभ प्राप्त कर रहे अभिभावकों को सुझाव दिया है कि व्यक्तिगत ध्यान देते हुए प्राथमिकता के आधार पर सभी बालक/बालिका का बैंक खाता खुलवाने तथा आधार प्रमाणीकरण कराते हुए बैंक खाते में बैंक खाते में डीबीटी, नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (एनपीसीआई) मैपिंग कराना सुनिश्चित करें जिससे बच्चों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की द्वितीय तिमाही के किश्त की धनराशि का भुगतान प्राप्त हो सके।
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