किसानों के निजी उपयोग हेतु 100 घन मीटर तक मिट्टी खनन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

किसानों के निजी उपयोग हेतु 100 घन मीटर तक मिट्टी खनन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य

बहराइच 20 जून। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा जानकारी देते हुए कि शासन के निर्देषानुसार साधारण मिट्टी के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त संगत आदेशों/निर्देशों को अवक्रमित करते हुए साधारण मिट्टी का 100 घन मी. तक खनन/परिवहन मात्र आनलाइन पंजीकरण के आधार पर तथा 100 घन मी. से अधिक साधारण मिट्टी की मात्रा के खनन/परिवहन के लिए विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

जनपद बहराइच के जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि Mine Mitra Portal (माइन मित्रा पोर्टल) के माध्यम से किसानों के निजी उपयोग हेतु 100 घन मीटर तक साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु अनुमति के ब्लॉक पर पोर्टल कर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। इस हेतु खनन योजना एवं खनन अनुज्ञा पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीकरण हेतु नाम, पता, मोबाईल नम्बर ई-मेल आई०डी० भरकर अपना लॉग इन बनाया जायेगा।

इच्छुक किसान अपने खेत, कृषि कार्य अथवा अन्य निजी उपयोग हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार डपदम डपजतं च्वतजंस पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार 100 घन मी० तक मिट्टी खनन कार्य कर सकते है। जन सामान्य/किसानों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के अवैध खनन अथवा बिना वैध प्रपत्र के सा० मिट्टी (खनिज) खनन / परिवहन न करें, केवल डपदम डपजतं च्वतजंस के माध्यम से ऑनलाइन खनन अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अधिक जानकारी हेतु संबंधित तहसील, खनन कार्यालय, बहराइच अथवा Mine Mitra Portal (माइन मित्रा पोर्टल) पर संपर्क किया जा सकता है।

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