हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व ₹25,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

हत्या की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास व ₹25,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 

* ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

* माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुश्री शैली रॉय (प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश) जनपद बहराइच द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को दण्डित किया गया ।

 

*घटना का संक्षिप्त विवरण-* वादिनी मुकदमा श्रीमती जाबरुन्निशा द्वारा थाना मोतीपुर पुलिस को सूचना दी गयी कि दिनांक 02.09.2024 को सुबह करीब 10.00 बजे उसे सूचना मिली की पारिवारिक बातों को लेकर उसके पति नईम पुत्र कल्लन ने उसकी लड़की खुशबू उम्र करीब 18 वर्ष को धारदार हथियार से गला काटकर जान से मार दिया जिसके सम्बन्ध में थाना मोतीपुर में प्राप्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर मु0अ0सं0 433/2024 धारा 103(1) बीएनएस, बनाम अभियुक्त नईम उपरोक्त के पंजीकृत किया गया । तत्कालीन विवेचक उ0नि0 योगेन्द्र सिहं यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक19.09.2024 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोप दिनांक 02.01.2025 को विरचित किया गया।

 

*दोषसिद्धि का विवरण-* *श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ* के आदेश के क्रम एवं *पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव* के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग मे माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी सुश्री शैली रॉय (प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश) द्वारा प्रभारी थाना मोतीपुर, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच,ADGC श्री प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 रविन्द्र कुमार हे0का0 दिनकर यादव तथा थाना पैरोकार का0 सत्यम मिश्रा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 20.05.2026 को दोषी अभियुक्त मो0 नईम पुत्र शहादत उर्फ कल्लन उपरोक्त को दण्डित किया गया ।

 

*दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरणः-*

1. मो0 नईम पुत्र शहादत उर्फ कल्लन निवासी निबिया दा0 हंसपुर रायबोझा थाना मोतीपुर बहराइच

 

*सजा का विवरण-*

1. धारा- 103(1) BNS के अपराध में सश्रम आजीवन कारावास एवं 25,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 03 माह का कारावास