ब्लाक मुख्यालयों पर आयोजित होंगे दिव्यांगता चिन्हॉकन शिविर
11 मई से 30 मई तक आयोजित होंगे शिविर
बहराइच 10 मई। जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि जनपद के दिव्यांगजनों को विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरणों से लाभान्वित कराये जाने के उद्देश्य से ब्लाकों एवं निकायों में 11 से 30 मई 2026 तक पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक चिन्हाकन शिविरों का आयोजन प्रस्तावित है। चिन्हांकन शिविरों में दिव्यांगजनों की पात्रता का चिन्हांकन कर उनकी दिव्यांगता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किये जाने हेतु रजिस्ट्रेशन एवं ऑनलाइन आवेदन कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
शिविर रोस्टर की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्री त्रिपाठी ने बताया कि 11 मई को ब्लाक परिसर चित्तौरा में ब्लाक चित्तौरा एवं नगर क्षेत्र बहराइच, 12 को ब्लाक परिसर रिसिया में ब्लाक रिसिया एवं नगर क्षेत्र रिसिया, 13 को ब्लाक परिसर तेजवापुर, 14 को ब्लाक परिसर बलहा में ब्लाक बलहा व नगर क्षेत्र नानपारा, 15 को ब्लाक परिसर महसी, 16 को ब्लाक परिसर शिवपुर, 18 को ब्लाक परिसर फखरपुर, 19 मई को ब्लाक परिसर पयागपुर ब्लाक पयागपुर एवं नगर क्षेत्र पयागपुर, 20 को ब्लाक परिसर कैसरगंज में ब्लाक कैसरगंज व नगर क्षेत्र कैसरगंज, 21 को ब्लाक परिसर हुज़ूरुपर, 22 को ब्लाक परिसर नवाबगंज में ब्लाक नवाबगंज व नगर क्षेत्र रूपईडीहा, 25 को ब्लाक परिसर मिहींपुरवा में ब्लाक मिहींपुरवा एवं क्षेत्र मिहींपुरवा, 28 को ब्लाक परिसर जरवल में ब्लाक जरवल व नगर क्षेत्र जरवल तथा 30 मई 2026 को ब्लाक परिसर विशेश्वरगंज में ब्लाक क्षेत्र विशेश्वरगंज के दिव्यांगजनों हेतु दिव्यांगता चिन्हांकन शिविर आयोजित किया जायेगा।
डीएम श्री त्रिपाठी ने दिव्यांगजनों को सुझाव दिया है कि इच्छुक दिव्यांगजन मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदान किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र (जिसमें दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो), सांसद, विधायक, महापौर, पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान के स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र (जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक रू. 46,080=00 व शहरी क्षेत्र के लिए रू. 56,460=00 वार्षिक से अधिक न हो), एक नवीन आकार का दिव्यांगता दर्शाता हुआ पासपोर्ट साईज़ का फोटोग्राफ, सामान्य निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छाया प्रति और यदि आवेदक अनूसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो जाति प्रमाण-पत्र के साथ शिविर में प्रतिभाग कर आयोजन का अधिकाधिक लाभ उठायें।
डीएम ने बताया कि गतिशीलता की दिव्यांगता से सम्बन्धित दिव्यांगजनों हेतु सहायक यंत्र जैसे ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, सी.पी. चेयर, बैसाखी, छड़ी, स्मार्टकेन, एल्बो बैसाखी और वाकिंग फेम/रोलेटर्स, दृष्टिबाधित दिव्यांगता से सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के लिए शिक्षण उपकरण जैसे अंकगणितीय फ्रेम, एबॉकस, ज्यामितीय किट्स अथवा ब्रेल एजूकेशनल किट्स तथा डेजी प्लेयर, स्मार्ट फोन, टेबलेट, दृष्टिबाधित दिव्यांगजन के लिए सामान्य फोल्डिंग छडी, स्मार्ट छडी, श्रवणबाधित दिव्यांगजन हेतु विभिन्न प्रकार के श्रवण सहायक यंत्र, बी.टी.ई. (कान की मशीन) तथा शैक्षणिक किट, मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों एवं विद्यार्थियों हेतु एम.आर. किट, कुष्ठ रोग से मुक्त व्यक्तियों के दैनिक क्रियाकलापों को आसान बनाने हेतु ए.डी.एल. किट तथा बहुदिव्यांगता की दशा में अथवा जिन दिव्यांगजनों को एक से अधिक सहायक उपकरण की आवश्यकता होती है उनके लिए एक बार में अधिकतम रू. 15000/- तक के एक से अधिक उपकरण प्रदान किये जाने हेतु चिन्हांकन किया जायेगा।
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