गैर इरादतन हत्या की घटना कारित करने वाले 03 अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 41,500-41,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
• “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।
• माननीय न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा-II, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया ।
• वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दोषी को मिली सजा ।
*घटना का सक्षिंप्त विवरण-* वादी मुकदमा द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी कि दिनांक 13.10.2001 को 08.00 बजे सुबह राधेश्याम ने मुल्जिम हजारी को रोका और पूछताछ करने लगा इसपर हजारी, कुंज विहारी, छविनाथ व पेशकार ने मारपीट किया जिसमें राधेश्याम, कन्धईलाल, सुमिरन, मुरारी व केशवराम को चोटें आई तथा दौरान इलाज राधेश्याम की मृत्यु हो गयी । थाना मोतीपुर में वादी की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 13.10.2001 को मु.अ.सं 283/01 बनाम विपक्षीगण पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण छविनाथ पुत्र चौधरी, पेशकार पुत्र सूरजलाल, हजारी पुत्र बिन्द्रा नि0गण पकड़िया दीवान थाना मोतीपुर के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 12.11.2001 को अन्तर्गत धारा 323, 325, 504, 506, 452, 304 भा.द.वि. दाखिल किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा दिनाँक 11.12.2002 को आरोपों को विरचित किया गया।
*दोषसिद्धि का विवरण-* श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम में उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय/पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार शर्मा-II, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बहराइच द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, प्रभारी थाना मोतीपुर, ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल श्री प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 रविन्द्र कुमार, थाना पैरोकार का0 सत्यम मिश्रा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 31.07.2025 को दोषी अभियुक्तगण छविनाथ, पेशकार, कुंजबिहारी उपरोक्त को 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास व 41,500-41,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
अभियुक्तगण का विवरण में हजारी पुत्र बिन्द्रा (दौरान मुकदमा मृत्यु) , कुंजबिहारी पुत्र हजारी , पेशकार पुत्र सूरजलाल , छविनाथ पुत्र चौधरी
निवासीगण पकड़िया दीवान, थाना मोतीपुर, जनपद बहराइच
*सजा का विवरण-*
दोषसिद्ध अभियुक्तों को-
* धारा 304(भाग-II) भा.द.वि. के अपराध में 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास
* धारा 325 भा.द.वि. के अपराध में 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास
* धारा 452 भा.द.वि. के अपराध में 04-04 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 माह का अतिरिक्त कारावास
* धारा 323 भा.द.वि. के अपराध में 06-06 माह का सश्रम कारावास तथा 500-500/- रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त कारावास
* धारा 504 भा.द.वि. के अपराध में 01-01 वर्ष का साधारण कारावास तथा 01-01 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 20-20 दिन का अतिरिक्त कारावास
* धारा 506 भा.द.वि. के अपराध में 03-03 वर्ष का साधारण कारावास तथा 10-10 हजार रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 दिन का अतिरिक्त कारावास
*मीडिया सेल, बहराइच*