दहेज हत्या में एक को आजीवन कारावास की सजा

 

बस्ती। दहेज प्रताड़ना और हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय की अदालत ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास और 20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा का आदेश सुनाया है। अभियोजन के अनुसार मामला 5 अक्टूबर वर्ष 2022 का है। परसरामपुर थाना क्षेत्र के सिकन्दरपुर निवासी जितेन्द्र उर्फ करिया के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। विवेचक द्वारा विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था। उपलब्ध साक्ष्यों, बयानों के आधार पर न्यायाधीश ने उसे दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया।