नाबालिग से दुष्कर्म बाद हत्या में एक को आजीवन कारावास

 

बस्ती। पैकोलिया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी से दुष्कर्म और हत्या कर देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पाक्सो कोर्ट ने एक को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार पीड़िता के परिजन ने हर्रैया थाना क्षेत्र के हनुमानगढ़ी वार्ड निवासी प्रदीप कुमार के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, हत्या और साक्ष्य छिपाने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। 10 अप्रैल 2017 को तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना उपरांत कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। मामले की सुनवाई के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों और बयानों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 35 हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया।