बस्ती। एडीजे प्रथम की अदालत ने गला काटकर की गई महिला की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार कप्तानगंज थाना क्षेत्र के करचोलिया गांव में रंजिश को लेकर रामप्यारे शर्मा की पत्नी और बहू के गले पर धारदार हथियार से प्रहार कर गला काट दिया गया था। इसके चलते रामप्यारे की पत्नी की मौत हो गई थी, बहू को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। 19 मई 2021 को मृतका के पति की तहरीर पर पुलिस ने करचोलिया गांव निवासी शत्रुघ्न प्रसाद उर्फ लम्बू और उसके पिता रामशेष शर्मा के विरूद्ध हत्या एवं हत्या के प्रयास की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्यों, बयानों के आधार पर एडीजे प्रथम न्यायालय के न्यायाधीश ने आरोपी पिता, पुत्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया।