लखनऊ – पुलिस अभिरक्षा में मौत व प्रताड़ना की घटनाओं की रोकथाम के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने कड़े निर्देश दिए हैं। कहा है कि किसी भी व्यक्ति अथवा आरोपी को पूछताछ के लिए थाने लाने से पहले इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित तो नहीं है।
डीजीपी ने कहा कि गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति/गिरफ्तार आरोपी को कतई थाने पर न लाया जाए। कहा, यदि किन्हीं कारणों से थाने पर लाए गए व्यक्ति की आकस्मिक रूप से तबीयत बिगड़ती है तो उसे तत्काल पास के चिकित्सालय में ले जाकर उपचार कराया जाए।
चौकी प्रभारी को हाे जानकारी
डीजीपी ने कहा है कि बिना थानाध्यक्ष व चाैकी प्रभारी की जानकारी के बिना भी किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए थाने अथवा चाैकी पर न लाया जाए और न ही बैठाया जाए। किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए लाने पर उसकी तत्काल लिखापढ़ी की जाए।