हथियार का है लाइसेंस तो रद्द होगा राशन कार्ड, खाद्य विभाग चला रहा अभि‍यान

लखनऊ – खाद्य विभाग द्वारा सभी जिलों में राशन कार्ड के सत्यापन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसमें साफ किया गया है कि यदि किसी परिवार के पास एक से ज्यादा हथियारों का लाइसेंस होगा तो उसका राशन कार्ड रद्द किया जाएगा। पात्र गृहस्थी के तय मानकों के अनुसार आयकर दाताओं, चार पहिया वाहन वाले, एसी और पांच केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर रखने वालों को भी राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि रखने वाले परिवार भी राशन कार्ड के दायरे में नहीं आएंगे। बुंदेलखंड व सोनभद्र के लिए यह सीमा 7.5 एकड़ रखी गई है। वहीं, शहरी क्षेत्र में 100 मीटर से अधिक के प्लाट या उस पर निर्मित मकान होने पर भी योजना के लाभ से वंचित होंगे।

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