थाना भवानीगंज पुलिस द्वारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट तहत शिक्षा माफिया की ₹16,80,000/- की संपत्ति कुर्क की गयी है।
शासन द्वारा संगठित माफियाओं/अपराधियो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के निर्देशन में थाना डुमरियागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 101/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त श्यामजी वर्मा पुत्र रामसूरत वर्मा निवासी रमवापुर उर्फ नेबूआ थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलापों में संलिप्त रहते हुये गैंग के आर्थिक, भौतिक व दुनियाबी व अन्य लाभ हेतु महर्षि दयानन्द एजुकेशनल ग्रुप नाम से कोचिंग सेन्टर व फ्रेंचाइजी थाना डुमरियागंज क्षेत्र में अनाधिकृत रुप से इंस्टीट्यूट खोलकर कूटरचित अभिलेखो के आधार पर कम्प्यूटर डिग्री तैयार करना जिससे अवैध रुप से धनार्जन कर अपने तथा अपने भाई चन्द्रभान वर्मा के नाम से आराजी नंम्बर 139 रकबा- 0.0160 हे0 स्थित ग्राम रमवापुर जिसकी बाजारु कीमत ₹ 16,80,000/- है को श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट महोदय सिद्धार्थनगर के वाद संख्या 121/2024 दिनांकित 10.04.2024 के आदेश के अनुपालन में धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एंव समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कुर्की की कार्यवाही की गयी है।