उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक का वेतन दिया जाए : अभय सिंह यादव
लवकुश सिंह संवाददाता अनुराग लक्ष्य न्यूज बस्ती
बस्ती। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ विकास खण्ड बनकटी के अध्यक्ष एवं जिला कोषाध्यक्ष शिक्षक नेता अभय सिंह यादव ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रधानाध्यापक पद का वेतन भुगतान किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। श्री यादव ने कहा कि प्रदेश का शिक्षक अपनी कर्तव्यनिष्ठा, त्याग और समर्पण के साथ समाज की दिशा और दशा को बदलने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। विषम परिस्थितियों में भी वह विद्यालय को ही अपना मंदिर मानकर तमाम कठिन कार्यों को करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है। प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में वह प्रधानाध्यापक के समस्त प्रशासनिक, शैक्षणिक, अभिलेखीय एवं विभागीय दायित्वों का वर्षों से निर्वहन कर रहा है, किन्तु आज भी उसे सहायक अध्यापक का ही वेतन प्राप्त हो रहा है, जो न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विगत दिनों इस संबंध में स्पष्ट आदेश निर्गत किया जा चुका है कि जो शिक्षक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रधानाध्यापक के समकक्ष वेतन भुगतान किया जाए। इस आदेश के बावजूद अभी तक शासन स्तर से कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है, जिससे जनपद बस्ती सहित पूरे प्रदेश के हजारों शिक्षक इस लाभ से वंचित हैं। शिक्षक नेता अभय सिंह यादव ने अपर सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन से मांग किया है कि उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए पूरे प्रदेश में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापकों को तत्काल प्रधानाध्यापक पद का वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।