हत्या की घटना कारित करने वाले 04 दोषसिद्ध अभियुक्तों प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास व 27,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

 

* *हत्या की घटना कारित करने वाले 04 दोषसिद्ध अभियुक्तों प्रत्येक को आजीवन सश्रम कारावास व 27,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।*

 

* ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अभियोगों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान ।

* माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार-XII (अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 द्वितीय) द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया ।

 

*घटना का संक्षिप्त विवरण-* दिनांक 13.09.2001 को वादी मुकदमा रामसुरेश द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गयी कि 04 माह पूर्व वादी के भाई गोलीराम गांव के रामप्रगास पुत्र बेचई केवल के कत्ल के मुकदमें में जेल भेजे गये थे तथा 15 दिन पहले जमानत पर छूटे थे कि दिनांक 13.09.2001 को वादी अपने भाई गोली व उसके लड़के के साथ शौच करने गया था कि गोली के वापस आते समय विपक्षीगण जो रास्ते में छिपे थे, गोली को लाठी व भाला से मारने लगे, लोग बचाने पहुँचे तो विपक्षीगण भाग गये जिसकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गयी । जिसके संबंध में थाना पयागपुर में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 180/2001 धारा 147, 148, 302 आईपीसी पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारंभ की गई। तत्कालीन विवेचक थानाध्यक्ष श्री कैलाश नाथ यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र दिनांक 27.09.2001 को प्रेषित किया गया तथा माननीय न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 06.12.2004 को विरचित किया गया।

 

*दोषसिद्धि का विवरण-* *श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ* के आदेश के क्रम एवं *पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय श्री विश्वजीत श्रीवास्तव* के निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के अन्तर्गत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय / पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार-XII (अपर सत्र न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 द्वितीय) द्वारा प्रभारी थाना पयागपुर, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, अभियोजक श्री सुनील कुमार जायसवाल (ADGC), कोर्ट मोहर्रिर का0 बबिता पाण्डेय, का0 शिवनारायण तथा थाना पैरोकार का0 शिवपूजन वर्मा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 15.07.2026 को दोषी अभियुक्त रामकिशुन, राजेन्द्र, लफडू, बलदेव को दण्डित किया गया ।

 

*दोषसिद्ध अभियुक्त का विवरणः-*

1. राम किशुन पुत्र पाटन (दोषसिद्ध)

2. महादेव पुत्र लालता (मृतक)

3. राजेन्द्र पुत्र मंगल (दोषसिद्ध)

4. लफडू पुत्र बेचई (दोषसिद्ध)

5. बलदेव पुत्र लालता (दोषसिद्ध)

निवासीगण झाला तरहर थाना पयागपुर बहराइच

 

*सजा का विवरण-*

1. धारा 148 भा.द.वि. के अपराध में 03 वर्ष कारावास एवं 2,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 15 दिवस का कारावास

2. धारा 302/149 भा.द.वि. के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास एवं 25,000/- रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 06 माह का कारावास