सड़क मरम्मत कार्य में अनियमित्ता पाये जाने पर फर्म को किया गया ब्लैक लिस्टेड
ठेकेदार के विरूद्ध थाना मूर्तिहा में दर्ज हुई एफआईआर
बहराइच 29 जनवरी। जनपद की मण्डी समिति मिहींपुरवा के क्षेत्रान्तर्गत गंगापुर मण्डी से अमृतलाल कॉटा गूढ़ चौराहे से सुजौली तक रू. 67.59 लाख की लागत (जिसमें जीएसटी सम्मिलित नहीं है) लम्बाई 2.50 कि.मी. का मरम्मत कार्य मण्डी परिषद निर्माण खण्ड गोण्डा (देवीपाटन) के द्वारा अनुबन्ध संख्या-524 दिनांक 02 जनवरी 2026 के अन्तर्गत फर्म/ठेकेदार विनीत दीक्षित निवासी टीचर्स कालोनी मिहींपुरवा, बहराइच के माध्यम से मरम्मत कार्य कराया जा रहा है। मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में विभिन्न समाचार-पत्रों, इलेक्ट्रानिक व सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मरम्मत कार्य की गुणवत्ता के सम्बन्ध प्रतिकूल तथ्य प्रकाशित होने पर जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्यदायी विभाग के मुख्य अभियन्ता ग्रेड-2 गिरधारी लाल से स्थलीय जांच करायी गई।
मुख्य अभियन्ता ने बताया कि स्वीकृत आगणन के अनुसार कुल लम्बाई 2500 मीटर व चौड़ाई 3.00 मी. में 7.50 से.मी. कम्पैक्टेड मोटाई में 22.4 से 53 एम.एम. साइज का स्टोन बैलास्ट व स्टोन डस्ट प्रयुक्त करते हुए जी-3 का एक कोट प्रयुक्त कराते हुए उसके ऊपर 2.00 (दो) सेंटीमीटर कम्पैक्टेड मोटाई में सीलकोट सहित प्रीमिक्स कार्पेट (लेपन) सतह का कार्य कराया जाना था। साथ ही मार्ग के दोनों ओर 2500 मी. लम्बाई में नई ईंटों से ब्रिक एजिंग लगाये जाने एवं मिट्टी से पटरी मेन्टेन भी करना था।
मुख्य अभियन्ता द्वारा की गई स्थलीय जांच में पाया गया कि पूरी लम्बाई व चौडाई में पत्थर की लेयर नहीं डाली गयी है, मात्र गड्ढों में पत्थर व डस्ट डाली गयी है, कहीं-कहीं पर खडण्जा दिख रहा था जिस पर पत्थर डाला गया है। 2400 मी. लम्बाई में जेसीबी मशीन से पुराने पत्थर को उखड़या कर लेवलिंग कराते हुए डस्ट डालकर रोड रोलर से कुटाई करा दी गयी है। ग्रामवासियों द्वारा अवगत करायी गयी उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मार्ग में प्रयुक्त पत्थर की कस्ट मोटाई रैण्डम रूप से छः स्थानों पर चेक करने पर यह पाया गया कि 6.00 से.मी. से 7.00 से.मी. तक करट मोटाई पायी गयी जिसके नीचे खडण्जे की सतह पायी गयी।
श्री लाल ने बताया कि प्रावधानुसार पूर्वनिर्मित क्षतिग्रस्त लेपन सतह के ऊपर 7.50 से.मी. कम्पैक्टेड मोटाई में एक कोट जी-3 स्टोन बैलास्ट स्टोन डस्ट की ब्लाइन्डिंग सहित रोड रोलर से कन्सालिडेशन कराकर कार्य कराया जाना था। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि वर्ष 2010-11 में पूर्वनिर्मित खडण्जा स्तर के ऊपर सड़क नवनिर्माण के समय जो पत्थर की लेयर प्रयुक्त की गयी थी उसी को जेसीबी मशीन से उखड़वा कर समतलीकरण करवा दिया गया है और पूरी लम्बाई एवं चौडाई में प्रावधानुसार नये जी-3 पत्थर का कोट/लेयर नहीं डाला गया है। इसके अलावा मार्ग के दोनों ओर नई ईटें प्रयुक्त कराकर ब्रिक एजिंग लगवाया जाना था परन्तु यदा कदा स्थानों पर ही नई ब्रिक एजिंग लगायी गयी है व अधिकांशतः पुराने ईंटों की ही ब्रिक एजिंग लगी हुई है।
मुख्य अभियन्ता की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट है कि फर्म/ठेकेदार द्वारा मानक विहीन कार्य कराकर अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन किया गया है। अनुबन्ध की शर्तों का पालन न करने के कारण पंजीकरण नियमावली के नियम-15 एवं 19 में दी गयी व्यवस्था के आधार पर मण्डी परिषद में (अ) श्रेणी में पंजीकृत सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार विनीत दीक्षित निवासी टीचर्स कालोनी मिहीपुरवा, बहराइच के पंजीकरण संख्या-1027 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए काली सूची में दर्ज किया गया है। साथ अवर अभियन्ता दिनेश कुमार वर्मा द्वारा थाना मूर्तिहा में सुसंगत धाराओं में ठेकेदार विनीत दीक्षित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है।
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