लखनऊ, लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के गाजीपुर थाना क्षेत्र में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अभियोजन विभाग के सहयोग से बलात्कार के एक आरोपी को न्यायालय ने कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश और पुलिस आयुक्त लखनऊ के पर्यवेक्षण में की गई।गाजीपुर थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार मौर्या, व0उ0नि0 श्री सफातउल्ला खाँ और पैरोकार कां0 जितेन्द्र कुमार के अथक प्रयासों तथा सघन पैरवी के परिणामस्वरूप, ADJ/पाक्सो-1 लखनऊ ने आरोपी राजन कुमार उर्फ राज, पुत्र मनोज कुमार, निवासी ग्राम अमनौर, थाना अमनौर, जिला सारंग छपरा, बिहार को दोषसिद्ध करते हुए धारा 376/384/506 भादवि के तहत दंडित किया।न्यायालय ने आरोपी को धारा 376 भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 50,000 रुपये का अर्थदण्ड, न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास; धारा 384 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास और 5,000 रुपये अर्थदण्ड, न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास; तथा धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का कठोर कारावास और 2,000 रुपये अर्थदण्ड, न अदा करने पर 20 दिन का अतिरिक्त कारावास सुनाया। सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।इस सफलता को पुलिस कमिश्नरेट ने अपराधियों के खिलाफ कड़े रूख और न्यायालय में प्रभावी पैरवी के चलते मिली महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में बताया। लखनऊ पुलिस ने यह संदेश भी दिया कि बलात्कार और गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों को कानून के कठोर प्रावधानों के तहत न्याय सुनिश्चित किया जाएगा।