जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

जनपद में धारा 163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

बहराइच 09 दिसम्बर। वर्तमान समय में राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन कराते हुए क्रिसमस डे, नव वर्ष, श्री गुरूगोविन्द सिंह जयन्ती, हजरत अली जन्म दिवस, गणतन्त्र दिवस, मकर संक्रान्ति, बसन्त पंचमी आदि आगामी त्योहारों/कार्यक्रमों एवं अन्य आयोजित परीक्षाओं को सकुशल सम्पन्न कराये जाने के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्टेªट अक्षय त्रिपाठी द्वारा भा.ना.सु.संहिता 2023 की धारा-163 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

जिला मजिस्टेªट श्री त्रिपाठी द्वारा जारी आदेश के समस्त 28 प्रस्तर 08 दिसम्बर 2025 से 03 फरवरी 2026 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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