एक गुंडा जिला बदर, तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त: जिला मजिस्ट्रेट ने आपराधिक गतिविधियों पर की कार्रवाई

रिपोर्टर अनुराग उपाध्याय

प्रतापगढ़ में जिला मजिस्ट्रेट शिव सहाय अवस्थी ने आपराधिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की है। उन्होंने एक व्यक्ति को जिला बदर किया है, जबकि तीन अन्य व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। थाना लीलापुर के ग्राम पुतईपुर सरबाजपुर निवासी सोनू पाल पुत्र सुपाल पाल को जनपद की सीमा से 06 माह के लिए निष्कासित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने यह कार्रवाई गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के तहत की है। सोनू पाल पर अपने क्षेत्र में आतंक और भय फैलाने का आरोप था, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ बोलने या साक्ष्य देने का साहस नहीं कर पाता था। इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद प्रतापगढ़ के तीन शस्त्र लाइसेंसधारियों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए हैं। ये व्यक्ति आपराधिक क्रिया-कलापों में लिप्त पाए गए थे और उन्होंने शस्त्र अनुज्ञा-पत्र की शर्तों का उल्लंघन किया था। जिन व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए हैं, उनमें थाना महेशगंज के ग्राम पूरे किशुनी निवासी अरुण कुमार सिंह पुत्र गया बक्श सिंह (एन.पी. बोर रायफल), ग्राम महेवा मलकिया निवासी राम किशोर मिश्र पुत्र राम सुमेर (एस.बी.बी.एल.) और थाना कन्धई के ग्राम कन्धई मधुपुर निवासी उमेश कुमार सिंह पुत्र मान सिंह (एन.पी. बोर रिवाल्वर/पिस्टल) शामिल हैं।