बस्ती: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट विनोद कुमार ने 11 वर्षीय पीड़िता के साथ छेड़-छाड़ करने के मामले में आरोपित को पांच वर्ष कठोर कारावास व जुर्माना की सजा सुनाई है। नगर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने थाना मुण्डेरवा में 23 फरवरी 2017 को प्रार्थना पत्र देकर कहा कि वह सफाईकर्मी है। 20 फरवरी 2017 को वह अपने ड्यूटी पर चली गई थी। वहां से अपने मायके चली गई। 21 फरवरी 2017 को वापस घर आई तो उसकी 11 वर्षीय पुत्री ने बताया कि बीती रात में 20 फरवरी 2017 को अमरनाथ ग्राम दुधारा थाना खलीलाबाद जिला संतकबीरनगर ने गंदी नियत से छेड़-छाड़ करते हुए जबरदस्ती कर रहे थे। किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर अगल-बगल के लोग आ गए तो वह छोड़ कर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अमरनाथ के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायाधीश ने अमरनाथ को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अभियोजन की तरफ से विशेष शासकीय अधिवक्ता अरविंद पांडेय ने पक्ष रखा था।