बहराइच । उपायुक्त उद्योग केशव राम वर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना वर्ष 2025-26 अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की इकाईयों की स्थापना हेतु पात्रता रखने वाले इच्छुक व्यक्ति विभागीय वेबसाइट डीआईयूपीएमएसएमई डाट यूपीएसडीसी डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि आनलाइन आवेदन के पश्चात अभ्यर्थी को आवेदन की हार्ड कापी समस्त अभिलेखों के साथ जिला उद्योग केन्द्र में जमा करना होगा।
उपायुक्त उद्योग ने बताया कि आनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को पासपोर्ट साइज की फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट/परियोजना समरी कार्ड, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, परिवार के अश्रितों की संख्या, मकान का विवरण, पापुलेशन सर्टीफिकेट तथा रू. 10 मूल्य के स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र की आवश्यकता होगी।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोज़गार योजना की पात्रता की जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनकी आयु 18-40 वर्ष, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हों तथा पूर्व में लाभार्थीपरक किसी अन्य योजना अथवा इस योजना में अनुदान प्राप्त न किया हो, आवेदन के लिए अर्ह होंगे। योजना अन्तर्गत विनिर्माण उद्योग हेतु रू. 25.00 लाख एवं सेवा उद्योग के लिए रू. 10.00 लाख का प्राविधान है। जिस पर लाभार्थी को 25 प्रतिशत् अनुदान देय होगा। श्री वर्मा ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति किसी कार्यावधि में जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, बहराइच से सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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