जितेन्द्र पाठक
संतकबीरनगर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि वादी हरिश्चन्द्र निवासी ग्राम बैरमपुर थाना खलीलाबाद, जनपद संत कबीर नगर ने दिनांक 16.02.2025 को थाना खलीलाबाद पर एक लिखित तहरीर इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि उसका पुत्र अमन ई-रिक्शा चालक है। दिनांक 10.02.2025 को उसकी पत्नी मुकदमें की पैरवी हेतु कचहरी गयी थी। अमन अपने मां को लेने कचहरी गया था तथा उन्हें गाड़ी पर बैठाकर ई-रिक्शा चलाने पुनः खलीलाबाद चला गया। रात में 09 बजे तक जब अमन घर नहीं आया तो वह उसे खोजने लगे। उसका मोबाइल भी स्विचऑफ आ रहा था। दिनांक 11.02.2025 को भी पूरा परिवार अमन को तलाशता रहा, किन्तु वह कहीं नहीं मिला तब अमन की गुमशुदगी की सूचना थाने पर दी गयी थी। अमन का ई-रिक्शा घोरही गांव के पास लावारिश हालत में मिला है ।उसे इस बात की आशंका है कि गांव के ओम प्रकाश, जय प्रकाश, श्याम तथा रोहित ने वादी के लड़के का अपहरण करके कहीं छिपा दिया है । उक्त प्रकरण में थाना खलीलाबाद में मुकदमा पंजीकृत हुआ।
विवेचना के दौरान घटना में अभियुक्तगण हरिकेश सिंह निवासी कटाई व रवि प्रकाश उर्फ रोहित निवासी बैरमपुर की संलिप्तता पाये जाने की बात सामने आयी ।
अभियुक्तगण हरिकेश सिंह व रवि प्रकाश उर्फ रोहित की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि उनका घटना से कोई संबंध नहीं है। जमीन की रंजिश के कारण उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। वह गरीब परिवार के व्यक्ति हैं। उन्हे बिना किसी सूचना के गिरफ्तार कर लिया गया तथा झूठी कहानी बनाकर चालान कर दिया गया।
अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने विरोध किये और तर्क दिए की अपराध गंभीर प्रकृति का है।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दिए।