बस्ती। नाबालिग किशोरी को बहका फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में एक युवक को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) की अदालत ने 20 वर्ष के कठोर कारावास, 15 हजार रूपए के अर्थदंड की सजा का आदेश सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार हर्रैया थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी नाबालिग किशोरी को बहका फुसलाकर भगा ले जाने, उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में हर्रैया थाना क्षेत्र के भदासी निवासी रामजी पुत्र राम गोपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 23 जून 2020 को तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार, पाक्सो एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचना उपरांत विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्यों एवं बयान के आधार पर न्यायाधीश ने उसे दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया।