मुकदमे की रंजिश को लेकर आगजनी, हत्या में दो पर मुकदमा

 

बस्ती। लालगंज थाना क्षेत्र के रौतापार निवासी सुभागी देवी पत्नी रामतेज ने गांव निवासी रामतेज पर हत्या, आगजनी, जानमाल की धमकी देने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, एससीएसटी एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।
न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसका एक मुकदमा सुभागी देवी बनाम परशुराम आदि सिविल जज जू. डि. खलीलाबाद के न्यायालय में चला। इस मामले में एक अपील पारसनाथ उर्फ परशुराम बनाम सुभागी देवी दाखिल हुआ, जिसमें अपीलकर्ता परशुराम 19 मार्च 2024 को अपील हार गए। जिसके बाद आक्रोशित होकर उसका छप्पर का रिहायशी घर फूकने की धमकी दी गई। 24 अप्रैल 2024 को अशोक कुमार यादव और परशुराम यादव ने मिलकर उसके रिहायशी छप्पर में आग लगा दिया। शोर मचाने पर लोग पहुंचे, उन्हे पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन जानमाल की धमकी, जाति सूचक गाली देते हुए वे भाग निकले। आग लगने से उसके रिहायशी छप्पर सहित अन्य करीब 30 घर जलकर खाक हो गए। गांव निवासी रामजी पुत्र परशुराम की आग मे जलकर ृमौत हो गई। मामले में पुलिस ने तहरीर देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की तो उसने न्यायालय की शरण लिया। न्यायालय के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी, एससीएसटी एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।