बस्ती। कलवारी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश अनन्य न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने एक व्यक्ति को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रूपए अर्थदण्ड की सजा का आदेश सुनाया है। अर्थदण्ड न अदा करने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन के अनुसार कलवारी थाना क्षेत्र के सर्रैया बुजुर्ग निवासी नुरूल्लाह के खिलाफ एक नाबालिग बालिका के साथ छेड़खानी करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था। वर्ष 2016 में हुए मामले में पीड़िता के पिता की तहरीर पर छेड़खानी, पाक्सो, एससीएसटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया। उपलब्ध साक्ष्यों, बयानों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा का आदेश सुनाया।