अयोध्या। जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने तीन अभियुक्तो को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। अनीश को 11000 रूपये जबकि अन्य दोनों को दस दस हजार रुपए अर्थ दंड से भी दंडित किया गया है। अर्थ दंड की धनराशि में से 50 फ़ीसदी घायल को देने का आदेश हुआ है। फैसला अपर जिला जज वंदना सिंह की अदालत से गुरुवार को हुआ। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहित पांडेय वह ज्ञानेश चंद्र पांडेय ने बताया कि घटना 12 सितंबर 2020 की है। मोहम्मद इदरीश निवासी परसौली थाना कोतवाली रुदौली कस्बा से अपने घर जा रहा था रास्ता में राणा मजार मिर्जापुर अमानीगंज रोड पर अपनी मोटरसाइकिल से पहुंच ही था कि विपक्षी मोहम्मद अनीस, मोहम्मद अतीक तथा मोहम्मद सफीक निवासी पुरे मालिक कस्बा रुदौली ने धारदार हथियार से उन पर हमला बोल दिया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों ने उन्हें घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुदौली पहुंचाया। हालत गंभीर देखते हुए वहां से डॉक्टर ने जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। इसकी रिपोर्ट तीनों के खिलाफ घायल इदरीस के भाई एबरार ने जानलेवा हमले की धारा में लिखाई थी सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को बुधवार को दोषी पाते हुए जेल भेज दिया। गुरुवार को सजापर सुनवाई के बाद दंडित किया गया।