बस्ती अक्टूबर उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले विशेष सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट विनोद कुमार ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दण्डित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष शासकीय अधिवक्ताओं के पैनल ने अदालत में कहा कि हर्रैया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए कहा है कि उसका पति बाहर रहता है। बच्चों के साथ घर पर रहती है। वह 15 मई 2015 को मायके गयी हुई थी। घर पर 13 वर्षीय बेटा व 10 वर्षीय बेटी मौजूद थी। रात 11 बजे गांव का दिलीप उसके घर आया और सो रही बेटी की चारपाई पर बैठकर उसके वस्त्र उतारने लगा। बेटी जग गई तो दिलीप चारपाई के पास खड़े होकर बेटी को बुलाने लगा। इसी बीच बेटा भी जग गया और दोनों बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया। अदालत में दोनो पक्षों को अपने साक्ष्य व दलील प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपित को दोषी माना।