दुष्कर्म में चचेरे भाई को 20 साल की सजा

अयोध्या।  रौनाही थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 10 वर्षीय किशोरी का अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने चचेरे भाई को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है उसे पर 30000 रूपये अर्थ दंड भी हुआ जमाने की समस्त धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का भी आदेश हुआ है जेल भेज दिया। फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत से मंगलवार को हुआ। विशेष लोक अभियोजक विनोद उपाध्याय ने बताया कि घटना 25 अगस्त 2022 की है। रौनाही थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 10 वर्षीय किशोरी स्कूल जा रही थी। ।रास्ते में उसका चचेरा भाई फग्गू लाल मिला और उसने स्कूल पहुंचाने के लिए किशोरी को अपनी स्कूटी पर बैठा लिया। फिर उसे स्कूल नहीं ले गया ।बाराबंकी ले जाकर वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दो दिन बाद पुलिस ने दोनों को बरामद किया। मामले में रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने दर्ज कराई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने फग्गू लाल को अपहरण, दुष्कर्म तथा पोक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सजा दी