दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

इंदौर,जिला कोर्ट ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) रश्मि वाल्टर ने आरोपी विषेन्द्र पिता नत्थूलाल निवासी अशोकनगर को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष की कैद, अपहरण के आरोप में तीन वर्ष की कैद एवं कुल 5500 रुपए अर्थदंण्ड से दंडित करते हुए जेल भेज दिया। प्रकरण में अभियाोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रीति अग्रवाल ने की। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीड़िता को एक लाख रुपए प्रतिकर के रूप में देने का आदेश भी दिया। घटना के अनुसार पीड़िता के पिता ने 23 जुलाई 2022 को थाना एरोड्रम पर पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस पर अपहरण का प्ररकण दर्ज किया गया था। बाद में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके मकान में लगभग तीन माह पूर्व अभियुक्त विषेंद्र अपने माता पिता के साथ रहने आया था जो फल का ठेला लगाता था। घर में रहने के दौरान उनकी बातचीत होती थी। घटना के दिन दोपहर लगभग 2.30 बजे पीड़िता उसके घर सामान लेने जा रही थी तब आरोपी विषेंद्र उसके घर के बाहर खड़ा मिला और बात करने लगा। घटना के दिन आरोपी विषेंद्र उसे शादी का बोलकर अपने गांव ले गया। आरोपी के माता पिता ने भी पीड़िता से कहा कि जल्दी ही दोनों की शादी करवा देंगे। आरोपी विषेंद्र ने उसके गांव के घर में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने आरोपी को विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार किया था।