अनुराग लक्ष्य, 12 जुलाई
सलीम बस्तवी अज़ीज़ी
मुम्बई संवाददाता।
निजी पैथोलॉजी लैब के पंजीयन की बीएमसी के पास कोई व्यवस्था नहीं है। यह बात तब सामने आई जब विधान परिषद में सीएम शिंदे के लिखित जवाब आया। विधान परिषद के एक सवाल पर मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने लिखित जवाब से इस मामले का खुलासा किया।
मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई मनपा अधिनियम 1988 के तहत महानगरों के निजी पैथालोजी का पंजीयन करने का कोई परावधान नहीं है।
सदन के भाजपा सदस्यों में सदस्य भाई गिरकर, परवीड दरेकर , निरंजन दावखेर समेत अन्य सदस्यों ने मुंबई के पैथोलॉजी लैब के बारे में यह सवाल पूछा था। इससे पहले भी बीते 26 जुलाई 2023 को विधान परिषद में एक परस्ताव के जरिए विपक्ष के सदस्यों ने फर्जी पैथलोजी लैब का मुद्दा भी उठाया था। तो उस समय राज्यके स्वास्थ मंत्री तनाजी सावंत ने पैथलोजी लैब के पंजीयन को लेकर एक नीति बनाने की घोषणा की थी।