लखनऊ। *उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चंदेल गुट) के लंबे संघर्षों के परिणाम स्वरूप* उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिकों एवं परिषदीय विद्यालय शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं/राज्य सरकार द्वारा अनुदानित स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें राज्य कर्मचारियों की पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू रही है और जिनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, के ऐसे कार्मिक जिनकी *नियुक्ति दिनांक 01.04.2005 को अथवा उसके उपरान्त हुई है परन्तु उस नियुक्ति हेतु पद का विज्ञापन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 28.03.2005 के पूर्व प्रकाशित हो चुका था, को पुरानी पेंशन योजना के वरण का एक बार विकल्प उपलब्ध कराये जाने का निर्णय* लिया गया है।
*उक्त आदेश से लाभांवित होने वाले कार्मिकों को बहुत बहुत बधाई