मासूम बच्चे के हत्यारे दंपत्ति को उम्रकैद की सजा

चित्रकूट कक्षा तीन के छात्र की बेरहमी से हत्या के मामले में हत्याभियुक्त दम्पति को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने दोष सिद्ध होने पर उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों को 25-25 हजार अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह ने बताया कि सीतापुर चौकी के राघवपुरी मोहल्ले के रामप्रयाग रैदास पुत्र हीरालाल ने कर्वी कोतवाली में नौ मार्च को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका नौ वर्षीय बेटा कन्हैया गुम हो गया है और काफी ढूंढने पर भी नहीं मिला। 12 मार्च को मासूम कन्हैया का शव वादी के पड़ोसी रिश्ते में भाई भुल्लू वर्मा उर्फ जरैला पुत्र रामअवतार के घर से बरामद हुआ था। विवेचना में भुल्लू वर्मा उर्फ जरैला व उर्मिला वर्मा का नाम प्रकाश में आया था। पूछताछ में आरोपी भुल्लू ने बताया था कि आठ मार्च को रामप्रयाग अपनी पत्नी के साथ बच्चों को रत्नावली स्थित दुकान में चले गए थे और उसकी बेटी और बेटा कन्हैया घर पर थे। कन्हैया घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान उसे घर के अंदर बुलाकर भुल्लू ने ईंट से सिर में प्रहार किया। जिससे कन्हैया की मौत हो गई और पति-पत्नी ने शव को डिब्बे में बंद कर छिपा दिया। ’इस घटना के खुलासे की मांग को लेकर लोगों ने सड़क जाम करते हुए उग्र प्रदर्शन भी किया था। खुलासे के बाद पुलिस ने हत्यारोपी दंपत्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें दोष सिद्ध होने पर हत्यारोपी भुल्लू वर्मा और उसकी पत्नी उर्मिला वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 25-25 हजार रुपए अर्थदंड से दण्डित किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *