-सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने नालपा एप की दी जानकारी
-सभी नागरिकों को जिंदगी के किसी भी मोड़ पर है सहायक
-पुलिस-थाना या कोर्ट-कचहरी के चक्कर से बचने में नालसा एप अहम
बस्ती । राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को असक्षम व्यक्तियों को विधिक सहायता उपलव्ध कराये जाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे रजनीश मिश्रा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आफिस पूछे जाने पर नालसा एप के बारे में जानकारी दी । उन्होंने बताया कि नालसा एप समस्त नागरिकों को जिंदगी के किसी भी मोड़ पर सहायक है। पुलिस-थाना या कोर्ट-कचहरी के चक्कर से बचने में कानूनी सलाह की जरूरत होती है। ऐसे में नालसा यानी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का एक खास एप आपकी मदद करेगा। यहां आपको घर बैठे कानूनी सलाह मुफ्त मिलेगी। फोन पर लीगल एड एप के जरिए देश के किसी भी गांव या शहर से कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।एप की सहायता से शीघ्र और सुनिश्चित कानूनी सेवा प्राप्त हो सकेगी। इसके माध्यम से लाभार्थी कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस एप में आप अपनी व्यक्तिगत विवरण, केस डिटेल्स या डायरी नंबर के माध्यम से खोज सकते हैं। अगर आपकी कोई सवाल हो तो 15100 पर डायल कर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर पर सीधे बात भी की जा सकती है।
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जेल में बंदियों को मिल रही लीगल एड
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे रजनीश मिश्र ने बताया प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिलाजज कुलदीप सक्सेना के निर्देश पर कारागार में निरूद्ध गरीब व असहाय बंदियों के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए अलग से बीते फरवरी माह में डिफेंस कौंसिल की तैनाती की जा चुकी है। चीफ डिफेंस कौंसिल कौशल किशोर श्रीवास्तव के मुताबिक फरवरी 23 से लेकर अब तक डिफेंस कौंसिल की टीम ने 50 बंदियों को लीगल एड उपलब्ध कराई गई है, इसमें से 40 बंदियों की जमानत भी लीगल कौंसिल ने अपनी ओर से पैरवी करके कराई है।
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