बस्ती। अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न करने, बिना किसी सूचना एवं प्रार्थना पत्र के कार्य से अनुपस्थित रहने, उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के नियम 3 के विपरीत कार्य करने एवं सरकारी नियमों का उल्लंघन करने का पूर्णतः दोषी पाए जाने पर संदीप कुमार पाठक, कनिष्ठ सहायक ( निलम्बित) को आयुक्त गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश द्वारा तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। संदीप कुमार पाठक गन्ना विकास परिषद बस्ती में कार्यरत थे जिनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए मुख्यालय आबद्ध किया गया था।