गुण्डा एक्ट के तहत 12 अपराधी हुए जिला बदर

07 व्यक्तियों को 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराने हेतु किया गया पाबन्द

बहराइच 20 मार्च। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने तथा लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराए जाने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी द्वारा 12 अपराधियों के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 07 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में 06 माह उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना बौण्डी के ग्राम राजा रेहुवा नि. राजू सिंह पुत्र जगतपाल सिंह, थाना दरगाह २ारीफ के मो हमज़ापुरा नि. मंजीत सिंह पुत्र स्व. गुरतेज सिंह, थाना रूपईडीहा के गोविन्दापुर दा. नौव्वागांव नि. पंचराम पुत्र २यामलाल, पुरानी बाज़ार बाबागंज नि. मो. कैफ पुत्र भोलू हलवाई, थाना कैसरगंज के ग्राम करीम बेहड़ नि. विजय राज वर्मा, राजू उर्फ मनीष तथा कमल कुमार वर्मा पुत्रगण बहादुर वर्मा तथा पवही नि. प्रमोद कुमार पुत्र नन्हे वर्मा, थाना सुजौली के विजय नगर दा. चहलवा नि. अभिमन्यू चौहान पुत्र शिव नरायन, थाना हुज़ूरुपर के महौली नि. बुद्धीलाल पुत्र इन्द्राज, थाना नवाबगंज के उमरिया नि. कमल उर्फ कोमल पुत्र विनोद, थाना फखरपुर नि. अलादादपुर के दिनेश पुत्र बहादुर को 06 माह के जिला बदर किया गया है।

इसके अलावा थाना पयागपुर के रंजीतनगर मनिकापुर कलां नि. बाबू उर्फ राजीव कुमार पुत्र विजय कुमार, थाना बौण्डी के भदवानी नि. शिव कुमार सिंह पुत्र मास्टर, थाना कोतवाली नगर के मो. नाज़िरपुरा निकट दुलदुल हाउस नि. जीशान अहमद पुत्र अच्छन खां, थाना रूपईडीहा के भटपुरवा दा. निधिपुरवा संकल्पा नि. रंजीत सिंह पुत्र मुन्ना सिंह, थाना कोतवाली मुर्तिहा के अमृतपुर पुरैना नि मनोज कुमार पुत्र रमाकान्त, थाना मोतीपुर के अंगनीगांव दा. परसोहना नि. हासिम पुत्र जमील तथा थाना हुज़ूरपुर के देवनपुर दा. लौकाही नि. राकेश पाण्डेय पुत्र कृपाल को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।

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